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18 March 2023

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MP NEWS - मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब सामान के स्थान पर कन्या के हाथ में 56 हजार का चेक दिया जाएगा


मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब सामान के स्थान पर कन्या के हाथ में 56 हजार का चेक दिया जाएगा, जिससे वह अपनी जरूरत का सामान खरीद सकती है।

श्री चौहान यहां पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नंदकुमार सिंह चौहान (नंदू भैया) का भी स्मरण किया।

श्री चौहान ने कहा कि नंदू भैया के खून का एक-एक कतरा जनता के लिए था। जब वो कोरोना से संक्रमित हुए, तब बिस्तर पर लेटे हुए भी लिफ्ट इरीगेशन योजनाओं के संबंध में बात कर रहे थे। कई बार लगता है कि मुसकुराते हुए नंदू भैया आएंगे और जनता का कुछ काम बताएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के 2.90 लाख बच्चों के खाते में 330 करोड़ रुपये डाले हैं, जिससे उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। भाजपा सरकार 2.37 लाख बच्चों की फीस भर रही है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि उनकी लाड़ली बहनों ने आज उन्हें केले के रेशे और हल्दी की राखी बांधी है। ये आशीर्वाद ताकत देता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संदर्भ देते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने इसमें 56 हजार रुपये देने की व्यवस्था की। शादी के समय घटिया सामग्री देने की बात सामने आई थी, इसलिए ये तय किया जा रहा है कि अब से शादी के समय कुछ सामान नहीं देंगे, शादी के समय बेटी के हाथ में चेक देंगे, जिससे वो अपनी इच्छा से सामान खरीद सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई गइ है, जिसके अंतर्गत बहनों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जनता की जिंदगी बदल रहे हैं। सिंचाई की छोटी-बड़ी सभी योजनाएँ बनाई हैं। सिंचाई की क्षमता को साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर कर दिया है। सरकार ने 1,400 करोड़ रुपये से एक योजना स्वीकृत की है जो हमारे जलस्रोतों को खत्म नहीं होने देगी और किसानों को लगातार पानी मिलेगा। अपना ट्रांसफार्मर खुद लगाने की एक योजना थी, जिसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। उसे फिर से चालू कर रहे हैं।

कैसे करें बिना कन्फर्म टिकट के ट्रेन में सफर / how to travel in train without confirmed ticket

ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, अब बिना टिकट का कर सकते हैं सफर, नहीं देना होगा जुर्माना, सिर्फ इस बात का रखें ध्यान 

एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क का दर्जा प्राप्त भारतीय रेलवे हर दिन लाखों-करोड़ों लोगों को अपनी सुविधाएं प्रदान करता है। इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये की नियम बनाये गये हैं। आपने भी कभी ना कभी ट्रेन में सफर जरूर किया होगा। ट्रेन में सफर के लिये सबसे जरूरी चीज है ट्रेन का टिकट, जिसके बिना यात्रा करने का सवाल ही नहीं उठता और अगर आप बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गये, तो आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है।


लंबी दूरी वाली ट्रेनों में टिकट बुक कराने पर अक्सर कन्फर्म टिकट को लेकर काफी समस्या हो जाती है। कई बार तो ‘तत्काल’ टिकट आरक्षण सिस्टम में भी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती। ट्रेन के समय तक भी टिकट वेटिंग लिस्ट से हट कर कन्फर्म नहीं हो पाती, जिस वजह से यात्री परेशान हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिना कन्फर्म टिकट के भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे….

कैसे करें बिना कन्फर्म टिकट के ट्रेन में सफर

अगर आपके पास कन्फर्म टिकट नहीं है, तो भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक आप वेटिंग टिकट का इस्तेमाल कर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए आपको रेलवे स्टेशनों पर वेटिंग टिकट ऑफलाइन प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन अपुष्ट टिकट इस विकल्प के लिए पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक कराने वालों को ट्रेन के अंदर यात्रा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्रस्थान करने वाली ट्रेन चार्ट तैयार होने तक सीट की पुष्टि नहीं होने पर टिकट के पैसे यात्री को वापस कर दिए जाते हैं।

टिकट खिड़की से प्रतीक्षा सूची या वर्तमान बुकिंग टिकट प्राप्त करने के बाद, यात्री ट्रेन के यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) से संपर्क करके पता लगा सकता है कि चार्ट तैयार होने के बाद भी कोई सीट खाली है या नहीं।

ऐसे में अगर आपके पास ऑफलाइन ली हुई वेटिंग टिकट है, तो टीटीई भी आपको ट्रेन में सफर करने से नहीं रोक पायेगा और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पायेंगे। फिर भी अगर परीक्षक कहते हैं कि ट्रेन में अतिरिक्त सीट नहीं बची, तो यात्री को सीट नहीं मिलेगी। ऐसी सूरत में आपको एडजस्ट करना होगा। आप किसी यात्री से सीट शेयर करने का अनुरोध कर सकते हैं।  

17 March 2023

Rewa samachar

Rewa News : 80 पूर्व सरंपचो को जेल भेजने की तैयारी में प्रशासन, इस कारण से जाना पड़ेगा जेल

सरकार को वापस नहीं कर रहे है तीन करोड़ रुपए से अधिक राशि

विंध्य भास्कर डेस्क। पंचायती राज के पूर्व पंच परमेश्वर कहे जाने वाले सरपंच व सचिवों को जेल काटनी पड़ सकती है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी भी शुरु कर दी है। इसके लिए सभी जनपद पंचायत के सीईओ को आदेश भी जारी कर दिए गए है। दरअसल इन सरपंचों व सचिवों पर तीन करोड़ रुपए की राशि गवन का आरोप है। इस पर आरोप प्रमाणित भी हो चुके है। इस पर इन सरपंचों व सचिवों को तहसीलदारों को तीन करोड़ रुपए वसूलने है । इस संबंध में आरआरसी भी जारी हो गई है। इसके बावजूद इन सरपंचों  व सचिवों ने  पैसा जमा नहीं किया है। ऐसे में अब इन सरपंच व सचिवो के विरुद्ध जिला पंचायत सीईओ ने राशि जमा नहीं करने पर इन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध दिशा निर्देश भी जारी हो चुके है।

बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के लिए जो राशि जारी की थी। इसमें सरपंच व सचिवों ने राशि आहरित करने के बावजूद   पंचायतों का विकास कार्य नहीं किया। इस पर पंचायत विभाग ने इन सरपंच सचिवों पर धारा ४० एवं ९२ के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इनकी सुनवाई के उपरांत मामला दर्ज इन्हें दोषी पाया है। इसके बावजूद यह सरपंच पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। ऐसे में  सीइअ ो ने अब इन सचिवों पर कड़ा रुख अपनाया है।

वसूली को लेकर  सौंपा ज्ञापन
ग्राम पंचायत स्तर में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने इन सरंपच सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर गुरुवार को  संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द  इन पर कार्रवाई करने की मांग रखी है।

09 March 2023

Ladli bahana Yojana Madhya Pradesh

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मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश (MP) में लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana)

लाडली बहना योजना

विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नामलाडली बहना योजना
हितग्राही मूलक है या नही
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2023-03-15
योजना का उद्येश्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन,उनके स्वास्थ एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जा रही है.
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियायोजना अंतर्गत पात्रता :- योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होफी जो- * मध्यप्रदेश में स्थानीय निवासी हों. * विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी. * आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्तिथि में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो.
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,पीडित महिला
लाभार्थी का प्रकारमहिला ,परित्यक्ता ,विधवा ,गर्भवती महिला ,धात्री माता
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंकैंप/ ग्राम/ पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से
पदभिहित अधिकारी
समय सीमा
आवेदन प्रक्रियायोजना अंतर्गत अपात्रता :- • जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो. • जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थाई कर्मी संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हूं परंतु महान सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी. • जो स्वयं भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशी रुपए 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है. • जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो • जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/संचालक सदस्य हो. • जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि(पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो. • जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रुप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो.(यहां पर परिवार का अर्थ पति-पत्नी एवं आश्रित बच्चों से) • जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) रहे हो.

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