शहर से गुजरने वाले वाहनों से नहीं होगी वसूली
निगमायुक्त ने साफ किया है कि शहर सीमा से गुजरने वाले किसी भी चलते वाहनों से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकेगी। वसूलीकर्ता निर्धारित ड्रेस एवं परिचय पत्र लगाकर निर्धारित दरों पर ही वसूली करेंगे। बिना ड्रेस, परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति को व्यापारी फीस नहीं देवें और यदि निर्धारित दर से अधिक की अवैध वसूली कोई करता है, तो नगर निगम रीवा के राजस्व निरीक्षक जोन क01-9893633318, राजस्व निरीक्षक जोन क.02 9893332756, राजस्व निरीक्षक जोन 03-9827237020, राजस्व निरीक्षक जोन क.04 9575996466 को तथा पुलिस कन्ट्रोल रूम को कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है। निगम आयुक्त मृणाल मीना ने शहर के छोटे छोटे व्यापारियों, बाजार में सड़क किनारे बैठकर, ठेला लगाकर, गोमती लगाकर समान की बिक्री करने वाले तथा टैम्पो टैक्सी चालकों, लोडर वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि निगम द्वारा निर्धारित दरों पर बाजार बैठकी फीस एवं टैम्पो-टैक्सी फीस, ठेकेदार के अधिकृत वसूलीकर्ता को दें।