भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र क्रमांक 2640 दिनांक 11 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के अपर मिशन संचालक लोकेश कुमार जांगिड़ द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र से निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी मांगी गई है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार CWSN विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की जाना है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा स्तर के ऐसे शासकीय एवं शासन द्वारा अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की जानकारी जहां पांच या 5 से अधिक सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म एवं अन्य किसी भी प्रकार की दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल टीचर्स की भर्ती की जाएगी। सभी जिलों से जानकारी प्राप्त होने के बाद रिक्त पदों की घोषणा की जाएगी एवं भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।